Mukhyamantri Kanyadan Yojana:राजस्थान में गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के खर्च में मदद के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लक्ष्य है गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में आर्थिक मदद देना।
योजना के लाभ
इस योजना के तहत, सरकार पात्र परिवारों को 31,000 रुपये से लेकर 51,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रदान करती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। विशेष रूप से, जो लड़कियां 10वीं पास हैं, उन्हें 41,000 रुपये मिलते हैं, जबकि स्नातक पास लड़कियों को 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
पात्रता मानदंड
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं:
1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3. परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
4. यह सुविधा किसी परिवार की केवल दो कन्याओं के विवाह के लिए ही उपलब्ध है।
लक्षित समूह
यह योजना निम्नलिखित वर्गों के लिए है:
– अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र हैं।
– अन्य वर्गों के बीपीएल परिवार
– अंत्योदय परिवार
– आस्था कार्डधारी परिवार
– आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाएं
– विशेष योग्यजन व्यक्तियों की कन्याएं
– पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याएं
– महिला खिलाड़ी
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
– आधार कार्ड
– जन आधार कार्ड
– मूल निवास प्रमाण पत्र
– जाति प्रमाण पत्र
– बैंक खाता विवरण
– बीपीएल/अंत्योदय/आस्था कार्ड
– विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
– जन्म प्रमाण पत्र
– आय प्रमाण पत्र
– वर और वधू की फोटो
आवेदन प्रक्रिया
योजना में शामिल होने के लिए इन सरल कदमों का अनुसरण करें:
1. एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
2. SJMS SMS आइकॉन पर क्लिक करें।
3.मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का विकल्प चुनें।
4. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही भरें।
5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
6. ओटीपी या फिंगरप्रिंट से वेरीफाई करें।
7. फॉर्म सबमिट करें और प्रिंटआउट लें।